शिकायत के बाद केवलारी एस. डी. एम. ने दिखाई तत्यपर्ता ।
पत्रकार संजीत सिंह बघेल ने दर्ज़ किया था शिकायत
केवलारी (हिन्द शिला)। सिवनी जिले के अंतर्गत आने वाली तहसील केवलारी में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केवलारी महेश अग्रवाल जी द्वारा पत्रकार संजीत सिंह बघेल की शिक़ायत के उपरांत कार्यवाही करते हुए जिला कलेक्टर के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर भूमि का विक्रय करने वाले कालोनाईजर के खिलाफ अक्षरधाम रियल इन्फाट्रक्चर्स प्रा०लि० की ओर से अमित जायसवाल, पिता रामनारायण जायसवाल निवासी मण्डला कॉलोनाइजर को नगर परिषद केवलारी, ज़िला सिवनी के वार्ड क्र. 09 केवलारी प.ह.नं. 41 के खसरा नं 614/1 रकबा 1.65 हे. भूमि पर कालोनी निर्मित करने के लिए विकास अनुमति दी गई है। उसे निरस्त करने का प्रस्ताव सिवनी ज़िला कलेक्टर को भेजा गया है।
विकास अनुमति निरस्त होने की यह है वजह।
सिवनी ज़िला कलेक्टर द्वारा जारी विकास अनुमत्ति की शर्तों के साथ कालोनाइजर को बगैर रेरा पंजीयन के भूखण्ड नहीं बेचने के साफ़ निर्देश दिये गये है, एवं संबंधित पंजीयक / उप पंजीयक को उक्त कॉलोनी के भूखण्डों का बिना रेरा पंजीयन के क्रय विक्रय पंजीयन न किये जाने के निर्देश दिये गये थे। किन्तु कालोनाइजर के द्वारा सिवनी ज़िला कलेक्टर के आदेशो/ निर्देशो की सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए क्रेताओं को धोखा देकर बिना रेरा पंजीयन के बगेर कॉलोनी के भूखण्डों का विक्रय किया जा रहा है और उप पंजीयक केवलारी के कार्यालय से रजिस्ट्री पंजीयन कराया जा रहा है। जो की नियम विरुद्ध है।
कालोनाइजर द्वारा विकास अनुमति का किया गया उल्लंघन !
अक्षरधाम रियल इन्फाट्रक्चर्स प्रा०लि० की ओर से अमित जायसवाल, पिता रामनारायण जायसवाल निवासी मण्डला कॉलोनाइजर द्वारा ज़िला कलेक्टर सिवनी द्वारा जारी विकास अनुमति का स्पष्ट उल्लेख है की बगैर रेरा पंजीयन के उक्त भूमि का विक्रय ना किया जाए इसके बाद भी उक्त कॉलोनाइजर द्वारा भूमि का विक्रय किया जा रहा है। साथ ही इससे कालोनाइजर की स्पष्ट मंशा प्रतीत हो रही है कि सिवनी ज़िला कलेक्टर द्वारा ज़ारी विकास अनुमति के अनुरूप कालोनी विकसित नहीं करना चाहता और बिना रेरा पंजीयन के, बगैर कालोनी पूर्ण विकसित किये ही क्रेताओं को कालोनी विकसित करने का झांसा एवं धोखा देकर भूखण्ड विक्रय कर भागना चाह रहा है ?
पत्रकार संजीत सिंह बघेल ने दर्ज़ किया है शिक़ायत
उक्त सम्पूर्ण मामले को लेकर अखबार के संपादक संजीत सिंह बघेल जी द्वारा दिनांक 06/06/2024 को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केवलारी, जिला सिवनी को लिखित शिक़ायत दर्ज़ कराई गई थीं , जिस पर कार्यवाही करते हुए उक्त कालोनाइजर को प्राप्त विकास अनुमति निरस्त करने के लिए ज़िला कलेक्टर सिवनी से अनुसंशा की गई है। उल्लेखनीय होगा कि उपरोक्त शिकायत आवेदन की जांच में तहसीलदार केवलारी से करवायी गयी। तहसीलदार केवलारी द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि कार्यालय तहसीलदार केवलारी का पत्र क्रमांक /690/ प्रवा. तह. /2024 केवलारी दिनांक 06/06/2024 के अनुसार, अक्षरधाम रियल इंफा प्रा.लि. केवलारी अमित जयसवाल को पत्र जारी किया गया। अमित जयसवाल के द्वारा आवेदन एवं दस्तावेज कर लेख किया है कि ग्राम केवलारी के खसरा नं0 614/1 रकबा 1.65 हे. पर अक्षरधाम वैली के नाम से कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। जो सभी विभागों से अनुमति प्राप्त कर ली गई है। रेरा पंजीयन के लिए आवेदन कर दिया गया जो विभाग द्वारा प्रक्रियाधीन है,
उपपंजीयक केवलारी से अक्षरधाम रियल इंफा प्रा.लि. कॉलोनी के संबंध में पत्र जारी कर जानकारी लिया गया। उपपंजीयक ने प्रतिवेदित किया है कि रेरा पंजीयन के बिना कालोनी के भूखण्डों के विक्रय किये जाने पर संबंधित कालोनाईजर स्वयं उत्तरदायी है। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम व नियम में ऐसा कोई प्रावधान नही है कि किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति के प्रस्तुत दस्तावेज को बिना विधिक कारण से पंजीयन से इंकार किया जाये। इस कार्यालय से अक्षरधाम कालोनी के कुल 6 दस्तावेजों का पंजीयन हुये है व इस कालोनी के भूखण्ड विक्रय के दस्तावेजों के पंजीयन न किये जाने के संबंध में विधिक प्रतिबंध उक्त कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।
अक्षरधाम रियल इंफा प्रा.लि. केवलारी अमित जयसवाल के द्वारा रेरा पंजीयन न होने की दशा में विक्रय नहीं किया जाना ज्ञात था। फिर भी इनके द्वारा रेरा पंजीयन न होने से भूमि का विक्रय किया गया है। न्यायालय कलेक्टर महोदय सिवनी के प्रकरण क्रमांक 0161/बी-121/23-24 आदेश दिनांक 03 अप्रैल 2024 को कालोनी के विकास की अनुमति में दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया गया
तहसीलदार केवलारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर शिकायत सही पायी गयी है। तहसीलदार केवलारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर उपरोक्त जारी विकास अनुमति निरस्त किये जाने की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सादर सम्प्रेषित है।



