सिवनी ( हिन्द शिला):- / सचिव म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल के आदेशानुसार सिवनी जिले की ग्राम पंचायतों के सरपंच/ पंचों एवं जिला पंचायत सदस्य के उप निर्वाचन 2023 (उत्तरार्द्ध) 11/01/2024 तक सम्पन्न होना है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) श्री क्षितिज सिंघल ने जिन ग्राम पंचायतों में सरपंच /पंचों एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन होना है उन ग्राम पंचायत /वार्ड निर्वाचन क्षेत्र में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 के तहत 11/01/2024 तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जिले की सीमा अंतर्गत जिन ग्राम पंचायतों में सरपंच/ पंचों एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन होना है ऐसी संबंधित निवार्वचन क्षेत्रों में सार्वजनिक सभाओं, ध्वनि विस्तारक यंत्रों तथा घातक आग्नेय शस्त्रों, घातक शस्त्र के सार्वजनिक प्रदर्शन तथा उपयोग पर प्रतिबंधित किया है। निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्रों, फायर आर्म्स एवं घातक अस्त्र- शस्त्र जैसे बंदूक, पिस्तौल, रिवाल्वर, बल्लम, खंजर, शमशीर लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी भी प्रकार का घातक हथियार जिनसे जन साधारण को चोट पहुंचाने के प्रयोग में लाया जा सकने का खतरा हो, धारित कर सार्वजनिक रूप से नहीं निकालेगा चाहे वह लाईसेंस धारी ही क्यों न हो। इसी प्रकार सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारी/ तहसीलदार से विधिवत अनुमति के बिना अपंजीकृत वाहनों से झंडे, बैनर, पलेक्स बोर्ड, स्पीकर लाउड स्पीकर आदि चुनाव प्रचार करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। कोई भी व्यक्ति अथवा सम्प्रदाय या समूह अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से 24 घण्टे पूर्व वैद्यानिक अनुमति प्राप्त बगैर किसी भी स्थान पर आमसभा, धरना, रैली, प्रदर्शन एवं बंद नही आयोजित करेगा और न ही इसके लिये प्रचार-प्रसार करेगा। रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक चुनाव प्रचार संबंधी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। घर-घर जाकर प्रचार, एस.एम.एस., व्हाट्सएप्प संदेश, दूरभाष तथा लाउड स्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। इस आदेश का उल्लघंन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।


