हिन्द शिला (सिवनी):-जिला शिक्षा अधिकारी सिवनी ने बरघाट तहसील अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक बालक शाला कल्याणपुर संकुल शा.उ.मा. विद्यालय आष्टा में कार्यरत प्राथमिक शिक्षक श्री संजीव बारमाटे द्वारा विद्यालय भवन में शराब का सेवन करते ग्रामीणों के द्वारा पंचनामा के साथ-साथ वीडियो की शिकायत पर संकुल प्राचार्य शा.उ.मा.वि. आष्टा के प्रतिवेदन के द्वारा घटना की पुष्टि करते हुए श्री संजीव बारमाटे का यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1,2.3 एवं 23 के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में पाए जाने पर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री सजीव बारमाटे का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी केवलारी रखा गया है


