पत्रकार संजीत सिंह बघेल ने दर्ज़ किया था शिकायत। 1628735/ रुपयों के गबन का है मामला !
केवलारी पुलिस आरोपी को करेगी गिरफ्तार या उसके लिए भी करना पड़ेगा खबरों का प्रकाशन?
केवलारी (हिन्द शिला) । मामला केवलारी थाना का है जहां पर शासकीय उचित मूल्य दुकान खैररंजी के विक्रता जगन्नाथ वासुदेव एवं संजय बाघमारे पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7, भारतीय न्याय संहिता की धारा 409 एवं 34 के तहत एफ आई आर दर्ज़ कर मामले को विवेचना में लिया है । समाचार लिखते तक केवलारी पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है । जिस हिसाब से मामला दर्ज करने में विलंब हुआ है अंदाजा लगाया जा रहा है की गिरफ्तारी के लिए भी क्षेत्र के जागरुक पत्रकारों को उच्च अधिकारियों को अवगत कराने की उद्देश्य से लगातार खबरों का प्रकाशन करने की आवश्यकता पड़ेगी ?
क्या है मामला
अनिविभागीय अधिकारी (राजस्व) केवलारी आशीष (IAS) द्वारा दिनांक 24/04/2024 को आदेश ज़ारी कर शासकीय उचित मूल्य दुकान खैररंजी के विक्रता जगन्नाथ वासुदेव पर एफ आई आर दर्ज़ करने एवं वसूली के निर्देश कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी केवलारी को ज़ारी किए जा चुके थे। किंतु लगभग तीन माह बीत जाने के उपरांत भी उक्त मामले में उक्त विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी प्रतीक तिवारी के अनुसार वह बार बार थाना प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत हों कर उक्त व्यक्ती के खिलाफ़ एफ आई आर दर्ज करने के लिए गुहार लगा चुके हैं किन्तु केवलारी थाना प्रभारी द्वारा नियमों का हवाला देकर, उक्त मामले में एफ आई आर दर्ज नही की जा रही थी। जिसके उपरांत अखबार के संपादक पत्रकार संजीत सिंह बघेल जी द्वारा ज़िले की बेहद सवेदनशील ज़िला कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन जी के समक्ष प्रस्तुत हों कर, उक्त मामले से उन्हें अवगत कराया इसके उपरांत उनके ही हस्तक्षेप से एफ आई आर दर्ज हो सकी है ।
पीओएस माशीन और भौतिक स्टॉक मे नहीं मिली समानता !
प्राप्त जानकारी अनुसार निरीक्षण समय पीओएस मशीन में दर्ज स्टाक कि जानकारी ऑनलाइन प्राप्त की गई जिसमें चांवल 33176.77 किलोग्राम, गेहूं 8698.02 किलोग्राम, नमक 2655 किलोग्राम, शक्कर 23 किलोग्राम दर्ज होना पाया गया है। शासकीय उचित मूल्य दुकान खैररांजी मे माह मार्च का प्राप्त एवं निरीक्षण दिनाक 22/03/2024 तक दुकान को प्राप्त, वितरित एवं शेष खाद्यान्न की जानकारी आनलाइन प्राप्त की गयी जो भौतिक रूप से कम प्राप्त हुई। गेहूं 86 क्विटल 97 किलो, चांवल 331 क्विंटल 76 किलो, नमक 26 क्विटल 50 किलो एवं शक्कर 23 किलो दुकान के स्टाक में व पीओएस मशीन की तुलना में भौतिक रूप से कम प्राप्त हुआ है । जिससे यह प्राणित होता है कि विक्रेता के द्वारा उक्त खाद्यान्न कि कालाबाजारी की गयी है जो विक्रेता से वसूली योग्य है।
ज़िला कलेक्टर महोदया के समक्ष दर्ज हुई शिकायत
उक्त मामले को ठंडेवस्था में पड़ता देख हमारे अखबार के संपादक संजीत सिंह बघेल जी द्वारा जिले की संवदेनशील ज़िला कलेक्टर महोदया को दिनांक 02/07/2024 को लिखित में आवेदन कर संपूर्ण मामले से अवगत कराया गया । शिक़ायत मिलने के उपरांत सिवनी ज़िला कलेक्टर महोदया सुश्री संस्कृति जैन जी द्वारा संबंधित खाद्यान विभाग के अधिकारी को तलब कर निर्देश दिया गया था कि उक्त संबंध में एक दिवस के अंदर उचित मूल दुकान की विक्रेता जगन्नाथ वासुदेव पर एफ आई आर दर्ज करवा कर उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया गया था । जिसके बाद लगभग 15 दिन बीत जाने के उपरांत उक्त दोनो आरोपियों के खिलाफ़ एफ आई आर दर्ज कराई गई है ।



