spot_img
Wednesday, April 22, 2026

आखिर किसके संरक्षण में, जगन्नाथ वासुदेव पर नहीं हो रही है FIR दर्ज

- Advertisement -spot_img

कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी प्रतीक तिवारी दे रहे, गैर जिम्मेदाराना जवाब ! फरियादी की प्रतीक्षा में बैठे थानेदार।

ज़ारी है कालाबाजारी का खेल ,वसूली के आदेश उपरांत भी शासकीय उचित मूल्य दुकान खैररांजी से नहीं हटाए गए जगन्नाथ वासुदेव !

गरीबों के हक में डाला है डाका, भाजपा नेताओं से है मधुर संबंध

केवलारी (हिन्द शिला) । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केवलारी आशीष (IAS) द्वारा दिनांक 24/04/2024 को आदेश ज़ारी कर शासकीय उचित मूल्य दुकान खैररंजी के विक्रता जगन्नाथ वासुदेव पर एफ आई आर दर्ज़ करने एवं वसूली के निर्देश कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी केवलारी को ज़ारी किए जा चुके हैं । किंतु दो माह बीत जाने के उपरांत भी उक्त मामले में उक्त विक्रेता के खिलाफ न ही एफआईआर दर्ज हुई है और न ही उन्हे उक्त उचित मूल्य दुकान से हटाया गया है। जिससे कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी केवलारी के कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठने लगे है । आपको बता दें कि शासकीय उचित मूल्य दुकान खैररंजी दुकान कोड क्रमांक 3703005 का संचालन सेवा सहकारी समिति सुनेहरा के द्वारा किया जा रहा है जिसके विक्रेता जगन्नाथ वासुदेव है एवं उचित मूल्य दुकान में कार्डधारियों की सख्या 320 है। उक्त शास उचित मूल्य दुकान के हितग्राहियों के द्वारा बताया गया कि शास. उचित मूल्य दुकान को महीने में केवल 03 दिवस ही खोला जाता है, जिससे सभी को राशन प्राप्त नहीं हो पाता है एवं हितग्राहियों के द्वारा बताया गया कि उचित मूल्य दुकान का सचालन विक्रेता जगन्नाथ वासूदेव के पुत्र अकुश वासुदेव द्वारा संचालित किया जाता हैं। जिनके द्वारा हितग्राहियों से अनैतिक व्यवहार किया जाता है ।

ग्रामीणों द्वारा की गई थी शिक़ायत,सहकारी समिति के प्रबंधक ने नहीं की कार्यवाही ।

हितग्राहियों के द्वारा बताया गया कि उक्त विक्रेता कि शिकायत समस्त ग्रामवासियों के एवं हितग्राहियों द्वारा सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक को की गई थी परंतु प्रबंधक के द्वारा विक्रेता के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसके उपरांत ग्रामीणों द्वारा केवलारी SDM महोदय से लिखित शिकायत दर्ज़ कराई गई जहां केवलारी एसडीएम द्वारा तत्परता दिखाते हुए जांच के आदेश दिए गए जिसमें दुकान में रखी सामग्री कि भौतिक स्टाक कि जांच की गयी जिसमें चावल 1 बोरी (50 किलोग्राम) गेंहू एक बोरी (50 किलाग्राम) नमक 0, शक्कर 0, उचित मूल्य दुकान में रखा होना पाया गया।

पीओएस माशीन और भौतिक स्टॉक मे नहीं मिली समानता !

प्राप्त जानकारी अनुसार निरीक्षण समय पीओएस मशीन में दर्ज स्टाक कि जानकारी ऑनलाइन प्राप्त की गई जिसमें चांवल 33176.77 किलोग्राम, गेहूं 8698.02 किलोग्राम, नमक 2655 किलोग्राम, शक्कर 23 किलोग्राम दर्ज होना पाया गया है। शासकीय उचित मूल्य दुकान खैररांजी मे माह मार्च का प्राप्त एवं निरीक्षण दिनाक 22/03/2024 तक दुकान को प्राप्त, वितरित एवं शेष खाद्यान्न की जानकारी आनलाइन प्राप्त की गयी जो भौतिक रूप से कम प्राप्त हुई। गेहूं 86 क्विटल 97 किलो, चांवल 331 क्विंटल 76 किलो, नमक 26 क्विटल 50 किलो एवं शक्कर 23 किलो दुकान के स्टाक में व पीओएस मशीन की तुलना में भौतिक रूप से कम प्राप्त हुआ है । जिससे यह प्राणित होता है कि विक्रेता के द्वारा उक्त खाद्यान्न कि कालाबाजारी की गयी है जो विक्रेता से वसूली योग्य है।

विक्रेता की लापरवाही के कारण सभी हितग्राहियों को नहीं हो रहा था राशन प्राप्त !

माह फरवरी 2024 में विक्रेता के द्वारा केवल 6 दिवस ही खाद्यान्न का वितरण किया गया था जिसमें 325 हितग्राहियों के विरूद्ध में 284 हितग्राहियों को ही खाद्यान्न प्राप्त हो पाया था एवं शेष हितग्राहियों को विक्रेता की लापरवाही के कारण राशन प्राप्त करने से वंचित होना पडा है।

है दण्डनीय अपराध ।

विक्रेता द्वारा की गयी उपरोक्त अनियमितता मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिका 11 (1), 12 (2), 15 (5) एवं 18 तथा प्राधिकार पत्र की शर्त क्रमांक 10,15,19 एवं 28 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया जो मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिका 16 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केवलारी के आदेशों की उड़ाई जा रही धज्जियां

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केवलारी द्वारा प्रतिक तिवारी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी केवलारी, जिला-सिवनी को दिनांक 21/04/2024 पत्र जारी कर आदेश दिया गया है की केवलारी विकासखंड अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान खैररांजी, कोड क्र.-3703005 का दिनांक 21/03/2024 को आकस्मिक निरीक्षण कर जांच प्रतिवेदन मय पंचनामा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें विक्रेता जग्गन नाथ वासुदेव के द्वारा लापरवाही, अनियमितता करने का उल्लेख किया गया है । संबंधित विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं आपके द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर उपरोक्त शासकीय उचित मूल्य दुकान खैररांजी के संबंधित विक्रेता के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के तहत संबंधित पुलिस थाना में प्राथमिक दर्ज करवाकर वैधानिक कार्यवाही कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन स्पष्ट अभिमत सहित 03 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से समक्ष में प्रस्तुत करें। किन्तु दो माह बीत जाने के उपरांत भी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी केवलारी द्वारा उक्त विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई और ना ही अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केवलारी को इस संबंध में अवगत कराया है ! जबकि जारी आदेश में स्पष्ट तीन दिवस में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन स्पष्ट अभिमत सहित प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे ।

इनका कहना है

एफ आई आर दर्ज करने वाला भी तो कोई आए, फरियादी कौन बनेगा ?जांच किसने किया है ? आप यह भी तो उनसे पूछो , जांचकर्ता अधिकारी आकर एफ आई आर दर्ज कराए ,कोर्ट में कौन जवाब देगा ? कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को मेरे द्वारा अनेकों बार बुलवाया गया किंतु वह आए नहीं, वह फरियादी बने एफ आई आर दर्ज हो जाएगी ।

चैनसिंह उईके,केवलारी थाना प्रभारी

मैं गया था ,मैंने दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं, थाना प्रभारी महोदय से मेरी बात हुई उनके द्वारा दो-चार दस्तावेज और मांगे गए थे उन समस्त दस्तावेजों को एकत्रित कर थाना भिजवा दिया है, किंतु थाना नहीं जा पाया , एफ आई आर दर्ज करने के लिए तीन दिवस की अवकाश के बाद जाऊंगा, अभी खरीदी मैं थोड़ा व्यस्त था, बिक्रता को हटाने का अधिकार समिति प्रबंधक के पास होते हैं, हमारे द्वारा उनको भी प्रतिलिपि भेजी गई है ।

प्रतीक तिवारी ,कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, केवलारी ।

कोई कार्यवाही नहीं हुई है, मेरे द्वारा लगातार राशन वितरण का कार्य किया जा रहा है ।

जगन्नाथ वासुदेव विक्रेता शासकीय उचित मूल्य दुकान खैररांजी

- Advertisement -spot_img
For You
- Advertisement -spot_img

क्या यूपी में नकल करने वाले छात्रों पर NSA लगाने का फैसला सही है?

View Results

Loading ... Loading ...
Latest news
Live Scores
Home
पढ़िए
सुनिए
विडियो
शो