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Wednesday, June 17, 2026

13 वर्षीय पीड़ित बच्ची लगा रही न्याय की गुहार, कौन सुनेगा उसकी पुकार ,देखें वीडियो ।

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नाबालिक बच्ची का अपहरण कर, उसके साथ जबरन शादी करने के आरोपियों को संरक्षण देने का पलारी पुलिस पर लग रहा है गंभीर आरोप !

केवलारी (हिन्द शिला)। एक तरफ़ मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मंचों से अपराध एवं माफिया मुक्त प्रदेश बनाने का दंभ भरते नहीं थक रहे हैं, गंभीर मामलों में दर्ज आरोपियों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाकर अपराधियों के मन में खोफ भर रहे है । इसी कड़ी में सिवनी जिला पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव भी जिले में अपराध को नियंत्रण करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, बेहद निष्ठा भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपराधियों के लिए बेहद सख्त रवैया अपना रहे हैं । एवं अपने अधिनस्थ अधिकारी – कर्मचारियों को भी कर्तव्यनिष्ठ एवं अपने कार्यों के प्रति ईमानदार होने का पाठ पढ़ा रहे है । प्राप्त जानकारी अनुसार प्रत्येक थाना पर पदस्थ अधिकारी कर्मचारी को सख्त निर्देश है कि पीड़ित एवं आमजन से सहज एवं सरल व्यवहार किया जाए, उनकी समस्याओं का यथासंभव त्वरित निदान किया जाए एवं अपराधी एवं माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त रवैया अपनाया जाए । इसके बावजूद उनके अधीनस्थ कुछ पुलिसकर्मी अपराधियों का सम्मान कर रहे हैं, उनके साथ अच्छा तालमेल एवं सहज रवैया अपना कर अपना निजी स्वार्थ पूरा कर उन्हें संरक्षण दे रहे है। ऐसे ही ताजा मामला सिवनी जिले के अंतर्गत आने वाली पलारी चौकी से सामने आया जहां पर मैंरा पलारी निवासी 13 वर्षीय पीड़ित मासूम बच्ची एवं उसके परिजनों ने पलारी पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है, उनका कहना है कि अपहरण कर जबरन नाबालिग बच्ची से शादी करने वाले आरोपियों को पलारी पुलिस संरक्षण दे रही है ! उसे गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा जा रहा है । आरोपों पर कितनी सच्चाई है यह तो हम नहीं कह सकते, यह जांच का विषय है। किंतु इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेकर पुलिस महकमा के उच्च अधिकारियों को जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही नितांत आवश्यक है ।

क्या है मामला ।

दिनांक 08/05/2023 को थाना केवलारी के अंतर्गत आने वाली चौकी पलारी में आईपीसी की धारा 363 के तहत एफ मामला दर्ज होता है, जिसमें पलारी पुलिस द्वारा एफ आई आर में उल्लेख किया जाता है कि गिट्टी खदान मैरा पलारी निवासी एक महिला पलारी चौकी पहुंचकर अपनी 13 वर्षीय नाबालिक बच्ची के अपहरण होने की सूचना लेकर चौकी पहुंची, जिनकी शिकायत पर आईपीसी की धारा 363 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं मासूम बच्ची की खोज प्रारंभ कर दी गई । पीड़ित एवं उसके परिजनों के अनुसार 13 दिन बाद बच्ची को विजयवाड़ा से बरामद कर लिया गया एवं उससे परिजनों को बच्ची सोप दी गई, किंतु अपहरण कर, जबरन शादी करने के आरोपियों को नहीं पकड़ा गया। आपको बता दें कि पीड़ित 13 वर्षीय बच्ची ने आरोप लगाया कि बार बार दस्त लगने से वह रात में शौचालय जा रही थी, जो कि सामने की तरफ है ।वहां पर दो युवक दीनू तेकाम एवं लक्ष्मण उईके ने आकर उस पर कमल डाला और उसका अपहरण कर दो पहिया वाहन पर जबलपुर ले गए, जबलपुर से नरसिंहपुर , नरसिंहपुर से मंडला, मंडला से जबलपुर एवं जबलपुर से विजयवाड़ा ले गए, उन्होंने बच्ची के साथ गलत किया और बच्ची से जबरन शादी भी की ! इसके बाद बच्ची का कहना है 13 दिन बाद विजयवाड़ा में पुलिस पहुंची तो दीनू वहीं पर था पर उसे भगा दिया गया एवं मुझे पकड़ के केवलारी ले आए इसके बाद पुलिस कर्मियों द्वारा मुझे बोला गया कि वहां (न्यायालय) जो पूछताछ में होगी तो उस पर बोलना कि वह (दीनू तेकाम) मार्केट गया था और वहां से भाग गया ,जबकि वह वहीं पर था ! इसके बाद पीड़ित की मां ने ज़िले के बेहद ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है एवं अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग किया है । जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं । आरोपों में कितनी सच्चाई है हम यह नहीं कह सकते यह तो जांच का विषय है । किन्तु इन परिस्थितियों से सवाल बेहद अहम सवाल आवश्य खड़े होते हैं कि जब पलारी पुलिस को अपहरण हुई बच्ची मिल गई, किंतु उसको अपहरण एवं जबरन शादी एवं उसके साथ गलत करने वाले दोनों आरोपियों का पता नहीं लगाया जा सका ? पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को पलारी चौकी प्रभारी आशीष खोबरागडे से पूछना चाहिए कि आखिर वह कौन सा सोर्स था जिससे नाबालिक बच्ची का तो पता चल गया किंतु उन दोनों आरोपियों का पता नहीं चल पाया ? एवं पीड़ित बच्ची स्वयं वीडियो में इतने गंभीर आरोप लगा रही है कि पलारी पुलिस द्वारा आरोपियों को छोड़ा गया है, तो सिवनी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मामला संज्ञान में लेकर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए एवं जांच में जो भी तथ्य सामने निकल कर आए हैं उन्हें सार्वजनिक कर करना चाहिए ताकि पुलिस एवं कानून पर आम जन का विश्वास कायम रहे ।

 

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